
थाना नर्मदानगर द्वारा नाबालिग बालिका को छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद
अपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
खंडवा, 07 जनवरी 2026
पुलिस अधीक्षक खण्डवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा नाबालिग बालिकाओ की बरामदगी करने हेतु मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है,इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)श्री महेन्द्र तारनेकर एवं एसडीओपी मूंदी श्री मनोहर सिंह गवली के मार्गदर्शन में थाना नर्मदा नगर के अपराध क्रमांक 02/26 धारा-137(2),87,64(2)m एवं 5L/6 पाक्सो एक्ट की अपह्रता नाबालिग बालिका को बरामद कर आरोपी को गिरफ़्तार किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 02.01.2026 को फरियादी ने चौकी पुनासा मे रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग बहन दिनांक 28.12.2025 को बिना बताए घर से कही चली गई है,जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नर्मदानगर मे अपराध क्रमांक 02/26 धारा 137(2)BNS का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान अपहर्ता की तलाश पतारसी के दौरान तकनीकी सहायता प्राप्त कर एसडीओपी मूंदी श्री मनोहर सिह गवली एवं निरीक्षक विकास खींची थाना प्रभारी नर्मदा नगर के नेतृत्व मे चौकी प्रभारी पुनासा उनि राजेन्द्र सयदे,सउनि. बृजकिशोर कश्यप प्र.आर.440 मोजीलाल गौतम की टीम गठित कर भेजा गया। उक्त टीम द्वारा ग्राम सेकटिया जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अपह्रता नाबालिक बालिका को आरोपी श्रवण पिता खुमानसिह कलमे उम्र 20 वर्ष निवासी अंजनियाकला के कब्जे से दिनांक 05.01.2026 को बरामद कर दस्तयाब किया गया बाद दस्तयाब बालिका व आरोपी श्रवण को हमराह लेकर चौकी पुनासा आए एवं अपह्रता के कथन अनुसार प्रकरण मे धारा-87,64(2) BNS एवं 5L/6 पाक्सो एक्ट का ईजाफा कर आरोपी श्रवण से जूर्म सदर के बारे मे पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने से आरोपी श्रवण पिता खुमानसिह कलमे उम्र 20 वर्ष निवासी अंजनियाकला थाना नर्मदानगर जिला खण्डवा को दिनांक 06.01.2026 को गिरफ्तार कर दिनांक 07.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय खण्डवा के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से आरोपी श्रवण का जेल वारण्ट प्राप्त होने पर जिला जेल खण्डवा मे दाखिल किया गया।













